बागलकोट, 20 फरवरी || शिवाजी जयंती जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद तनाव बढ़ने पर शुक्रवार को कर्नाटक के बागलकोट शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई।
यह घटना किला ओनी इलाके में तब हुई जब जुलूस एक मस्जिद के सामने से गुजर रहा था।
घटना के मद्देनजर, पुलिस ने पुराने बागलकोट, नवनगर और विद्यागिरि इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह प्रतिबंध 24 दिसंबर की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा।
निषेध के तहत, सार्वजनिक स्थानों पर चार से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खतरनाक हथियार ले जाना, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल होना, बिना पूर्व अनुमति के बैठकें या कार्यक्रम आयोजित करना और विरोध प्रदर्शन करना भी प्रतिबंधित है।
पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पंका मस्जिद, आसपास के क्षेत्रों और कोट्टलेश्वर मंदिर के पास अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।