नई दिल्ली, 31 दिसंबर || सरकार ने दर्द और बुखार की दवाओं के सभी ओरल फ़ॉर्मूलेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तुरंत रोक लगा दी है, जिनमें 100 मिलीग्राम से ज़्यादा निमेसुलाइड तुरंत असर करने वाली डोज़ फ़ॉर्म में होता है।
ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सलाह के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत इस दवा पर रोक लगाई गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की एक नोटिफिकेशन में कहा गया है, "तुरंत असर करने वाली डोज़ फ़ॉर्म में 100 mg से ज़्यादा निमेसुलाइड वाले सभी ओरल फ़ॉर्मूलेशन का इस्तेमाल इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है, और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।"
निमेसुलाइड, एक नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा है, जो लिवर को नुकसान और दूसरे बुरे असर की संभावना के कारण दुनिया भर में जांच के दायरे में रही है, और यह कदम सुरक्षा मानकों को कड़ा करने और ज़्यादा जोखिम वाली दवाओं को धीरे-धीरे हटाने की कोशिशों के मुताबिक है।
यह बैन सिर्फ़ इंसानों के इस्तेमाल के लिए हाई-डोज़ प्रोडक्ट्स पर लागू है, जबकि कम डोज़ वाले फ़ॉर्मूलेशन और दूसरे इलाज के विकल्प उपलब्ध रहेंगे।