नई दिल्ली, 30 दिसंबर || GST काउंसिल घरेलू इस्तेमाल के लिए एयर और वॉटर प्यूरीफायर पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को 18 परसेंट से घटाकर 5 परसेंट करने पर विचार कर सकती है, इन्हें ज़रूरी चीज़ों की कैटेगरी में डाला जा सकता है, न कि लग्ज़री कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में।
कई रिपोर्ट्स में मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इससे रिटेल कीमतें लगभग 10-15 परसेंट कम हो सकती हैं, जिससे कम इनकम वाले परिवारों के लिए ये ज़्यादा किफायती हो जाएंगे, ऐसे समय में जब पूरे देश में हवा की क्वालिटी खराब हो रही है और साफ पीने के पानी तक पहुंच भी एक जैसी नहीं है।
रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगली GST काउंसिल मीटिंग की तारीख अभी पता नहीं है। काउंसिल की आखिरी मीटिंग सितंबर में 56वें सेशन के लिए हुई थी, जब प्यूरीफायर पर रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था, और अधिकारियों ने कहा कि किसी भी कटौती के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों के बीच सहमति ज़रूरी होगी।
दिल्ली-NCR में हवा की क्वालिटी खराब होने के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने इस हफ्ते की शुरुआत में सरकार से एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने या खत्म करने पर विचार करने के लिए, ज़रूरत पड़ने पर वर्चुअली, एक मीटिंग बुलाने को कहा था, जिसके बाद काउंसिल पर रेट कम करने का दबाव बढ़ गया है।