नई दिल्ली, 21 फरवरी || अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके व्यापक "पारस्परिक" टैरिफ लगाने के फैसले को रद्द करने के बाद, विश्लेषकों ने शनिवार को कहा कि भारत के लगभग 55 प्रतिशत अमेरिकी निर्यात पर 18 प्रतिशत शुल्क (जिसे अब घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है) के बजाय मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) टैरिफ लागू होने की संभावना है।
एमएफएन टैरिफ वे आधार दरें हैं जो अमेरिका विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सभी सदस्यों पर लागू करता है और भारतीय वस्तुओं पर औसत अमेरिकी एमएफएन टैरिफ लगभग 2.8 प्रतिशत से 3.3 प्रतिशत है, जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होता है।
विश्लेषकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने व्यापार समझौते पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के फैसले में कहा गया है कि अमेरिकी प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, जिसके तहत व्यापक "पारस्परिक" टैरिफ उपायों को अधिकृत नहीं किया गया है। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने अपने फैसले में कहा,
"राष्ट्रपति असीमित राशि, अवधि और दायरे के टैरिफ एकतरफा रूप से लगाने की असाधारण शक्ति का दावा कर रहे हैं," हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन किसी ऐसे कानून का हवाला देने में विफल रहा है जिसमें कांग्रेस ने पहले कहा हो कि IEEPA की भाषा टैरिफ पर लागू हो सकती है।