नई दिल्ली, 10 फरवरी || भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को चुनाव वाले पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में लगे अधिकारियों के राजनीतिक रूप से प्रेरित तबादलों/पोस्टिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की, और मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया कि अपरिहार्य फेरबदल के मामलों में ईसीआई की स्वीकृति प्राप्त करें।
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने एक परिपत्र में कहा, “विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) या असम राज्य में मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में तबादले के आदेश मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से जारी और लागू किए जाएंगे।”
ईसीआई द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि किसी भी असाधारण कारण से तबादले की आवश्यकता होने पर आयोग की स्वीकृति ली जाएगी।
ईसीआई द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि ये निर्देश चुनाव आयोग के अवर सचिव प्रफुल्ल अवस्थी ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और राज्य अधिकारियों को जारी किए।
चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग की उपरोक्त नीति के अनुसार स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों के स्थान पर नए अधिकारियों की नियुक्ति करते समय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से परामर्श लेना अनिवार्य होगा।