पटना, 1 अगस्त || भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को बिहार की मतदाता सूची का मसौदा जारी कर दिया।
नागरिकों के पास अब 1 सितंबर तक सूची में अपने नामों का सत्यापन और दावे या आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल छूटे हुए नामों को जोड़ सकता है, अयोग्य प्रविष्टि को हटा सकता है, गलत विवरणों को सही कर सकता है और दावा कर सकता है।
1 अगस्त से, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) राज्य भर के सभी 243 निर्वाचक निबंधन अधिकारियों (ईआरओ) के साथ मिलकर मतदाताओं और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से दावे और आपत्तियां आमंत्रित करना शुरू करेंगे।
यह प्रक्रिया 1 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसमें सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश भी शामिल हैं।
इस सुविधा के लिए, 2 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम अंचलों जैसे शहरी निकाय कार्यालयों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएँगे।
ये शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, रविवार और त्योहारों सहित, संचालित होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को मतदाता सूची से संबंधित अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अनुसार, बिहार के 38 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मसौदा मतदाता सूची की डिजिटल और मुद्रित प्रतियाँ पहले ही वितरित की जा चुकी हैं।