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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द करने की मांग की थी

चंडीगढ़, 1 अगस्त || पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिनेत्री से नेता बनीं कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने बठिंडा की एक स्थानीय अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द करने की मांग की थी। यह मामला एक बुजुर्ग महिला किसान के खिलाफ उनके कृषि आंदोलन संबंधी टिप्पणी से संबंधित मानहानि के मामले का है।

न्यायमूर्ति त्रिभुवन सिंह दहिया ने कहा, "याचिकाकर्ता, जो एक सेलिब्रिटी हैं, के खिलाफ विशेष आरोप हैं कि रीट्वीट में उनके द्वारा लगाए गए झूठे और मानहानिकारक आरोपों ने प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई है और उनकी अपनी ही नज़र में, बल्कि दूसरों की नज़र में भी उनकी छवि को गिराया है। इसलिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता।"

भाजपा सांसद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जंडियन गाँव की महिंदर कौर (73) ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कंगना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्हें शाहीन बाग की मशहूर बिलकिस बानो बताकर बदनाम किया है और कहा है कि ऐसी महिलाओं को 100 रुपये में विरोध प्रदर्शन के लिए रखा जा सकता है।

अपने रीट्वीट में, कंगना ने टिप्पणी की थी: "हा हा हा, ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम पत्रिका में सबसे शक्तिशाली भारतीय के रूप में दिखाया गया था... और ये 100 रुपये में उपलब्ध हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों ने शर्मनाक तरीके से भारत के अंतरराष्ट्रीय जनसंपर्क को हाईजैक कर लिया है। हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने के लिए अपने ही लोगों की ज़रूरत है।"

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