नई दिल्ली, 13 जून || सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वरिष्ठ पत्रकार कोमिनेनी श्रीनिवास राव को जमानत दे दी, जिन्हें 9 जून को आंध्र प्रदेश पुलिस ने साक्षी टेलीविजन चैनल पर एक बहस के दौरान अमरावती की महिलाओं पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
चैनल के एंकर श्रीनिवास राव शो का संचालन कर रहे थे, जिस दौरान पैनलिस्ट में से एक ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने श्रीनिवास राव को रिहा करने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है।
सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जमानत दी और उनकी रिहाई का आदेश दिया।
गिरफ्तारी को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार से सवाल करते हुए पीठ ने कहा कि यह जरूरी है कि राव के पत्रकारीय अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार की रक्षा की जाए।
इसने याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही राव को निर्देश दिया कि वह अपने शो में कोई अपमानजनक बयान न दें और न ही किसी और को ऐसा करने दें। 70 वर्षीय पत्रकार को राज्य पुलिस ने 9 जून को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उन्हें गुंटूर जिले में लाया गया, जहां एक अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।