गुवाहाटी, 14 जून || राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित उग्रवादी समूह यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) से जुड़े तीन व्यक्तियों के खिलाफ 2024 के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गुवाहाटी में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) लगाने में उनकी कथित संलिप्तता के लिए आरोपपत्र दाखिल किया है।
आरोपियों - परेश बरुआ, अभिजीत गोगोई और जाह्नु बरुआ - पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूए(पी) अधिनियम) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
एनआईए ने शनिवार को एक बयान में कहा कि क्षेत्र को अस्थिर करने और लोगों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से आतंकी साजिश की व्यापक जांच के बाद शुक्रवार को आरोप दायर किए गए।
एनआईए के अनुसार, तीनों का संबंध गुवाहाटी के दिसपुर लास्ट गेट पर लगाए गए आईईडी से था, जो कि असम में कई आईईडी विस्फोटों को अंजाम देने की उल्फा-आई की बड़ी साजिश का हिस्सा था।
इस समूह का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस समारोहों को बाधित करना और समन्वित आतंकवादी कृत्यों के माध्यम से भय पैदा करना था।
एनआईए ने कहा, "तीनों का संबंध असम के गुवाहाटी के दिसपुर लास्ट गेट पर आतंकवादी संगठन द्वारा लगाए गए आईईडी से पाया गया, जो कि पिछले साल स्वतंत्रता दिवस समारोहों को बाधित करने के लिए दिसपुर लास्ट गेट सहित असम भर में कई आईईडी विस्फोटों को अंजाम देने की उल्फा (आई) की साजिश का हिस्सा था।"