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आपको हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी: वीर सावरकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा

नई दिल्ली, 25 अप्रैल || सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए फटकार लगाई।

नवंबर 2022 में, राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली में सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने राहुल गांधी से “गैर-जिम्मेदाराना बयान” देने से परहेज करने को कहा और उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलने को कहा।

“महात्मा गांधी ने भी वायसराय को संबोधित करते हुए ‘आपका वफादार सेवक’ का इस्तेमाल किया था? कोई इस तरह सेवक नहीं बनता। अगली बार कोई कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के सेवक थे,” इसने टिप्पणी की।

न्यायमूर्ति दत्ता की अगुवाई वाली पीठ ने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस नेता भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी करते हैं, तो वह उनके खिलाफ “स्वतः” कार्रवाई शुरू करेगी।

"आइए स्पष्ट कर दें, कोई और बयान दिया तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे! हम आपको हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने हमें आज़ादी दी है और हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं?" शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, जिसमें उनके खिलाफ़ दायर 2022 के मानहानि मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।

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