कोलकाता, 11 दिसंबर || भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय को निर्देश दिया है कि तीन चरणों वाली विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण में दावों और आपत्तियों पर सुनवाई केवल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) के कार्यालयों में ही की जाए।
सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि आयोग ने निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में ब्लॉक विकास कार्यालयों या पंचायत कार्यालयों में ऐसी सुनवाई नहीं की जानी चाहिए।
सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने पुष्टि की, “साथ ही, ईसीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले की सुनवाई का वेब प्रसारण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए और इसकी फुटेज को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। आयोग के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए, सभी जिला मजिस्ट्रेटों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश भेजे गए हैं।”
आयोग ने राज्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त रोल ऑब्जर्वरों को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामले की सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालयों में ही आयोजित की जाए।