नई दिल्ली, 11 मार्च || सरकार ने रक्त उत्पादों के दोहरे वायरल परीक्षण से बचने के लिए संशोधनों का प्रस्ताव करते हुए एक मसौदा राजपत्र अधिसूचना जारी की है और इस पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य रक्त उत्पादों के परीक्षण के लिए विनियामक आवश्यकताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत औषध विज्ञान मानकों के अनुरूप बनाना और उन उत्पादों पर अतिरिक्त परीक्षण आवश्यकताओं को हटाना है जिनकी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के तहत आवश्यकता नहीं है।
यह संशोधन औषधि नियम 1945 की अनुसूची एफ के भाग XII सी के अनुच्छेद जी (रक्त उत्पादों का परीक्षण) में प्रस्तावित किए गए हैं।