जम्मू, 5 फरवरी || जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को विधानसभा को सूचित किया कि सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण बेघर हुए भूमिहीन परिवारों को 40 साल के पट्टे पर पांच मरला (लगभग 126.5 वर्ग मीटर) सरकारी जमीन आवंटित करने की मंजूरी दे दी है।
भाजपा सांसद बलवंत सिंह मनकोटिया के एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने इस निर्णय को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 2 जनवरी को एक सरकारी आदेश जारी किया गया था। इस नीति के तहत, जम्मू-कश्मीर में बाढ़, अचानक आई बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और भूकंप से प्रभावित भूमिहीन परिवार इस आवंटन के पात्र होंगे।
यह जमीन बिना किसी शुल्क के पट्टे पर केवल आवासीय उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। लाभार्थियों को 40 वर्षों की अवधि के लिए 10 रुपये प्रति मरला का वार्षिक भूमि किराया देना होगा, जिसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। अब्दुल्ला ने कहा कि आवंटन सरकारी आदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।