नई दिल्ली, 2 जनवरी || केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के क्लॉज़ (1) द्वारा दी गई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, राष्ट्रपति ने i) श्री रमेश चंद्र डिमरी और ii) सुश्री नीरजा कुलवंत कालसन को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दो साल की अवधि के लिए एडिशनल जज नियुक्त किया है, जो उनके अपने-अपने पदों का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगा।"
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 दिसंबर, 2025 को हुई अपनी बैठक में इन दोनों न्यायिक अधिकारियों को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी।
न्यायिक अधिकारियों रमेश चंद्र डिमरी और नीरजा कुलवंत कालसन की नियुक्ति के लिए सिफारिश मूल रूप से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो सबसे वरिष्ठ सहयोगियों से सलाह मशविरा करने के बाद शुरू की थी।
हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) के अनुसार, नियुक्ति का प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया जाना चाहिए।