चंडीगढ़, 1 जनवरी || व्यापार समुदाय और इंडस्ट्री को बड़ी राहत देते हुए, पंजाब सरकार ने 2025 के बकाया वसूली के लिए पंजाब वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया है।
राज्य के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने GST प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन (GSTPA) पंजाब सहित विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के अनुरोध के बाद इस विस्तार को औपचारिक मंजूरी दी।
यह फैसला अब तक देखी गई भागीदारी के सीधे जवाब में आया है, जिसमें विभाग ने अब तक 6,348 आवेदन दर्ज किए हैं। राज्य सरकार ने माना कि 2025 के आखिरी महीनों में कई टैक्सपेयर्स को भारी वैधानिक अनुपालन बोझ का सामना करना पड़ा, जिसमें विभिन्न टैक्स फाइलिंग के लिए समय सीमा ओवरलैप हो रही थी।
इसके अलावा, VAT असेसमेंट ऑर्डर की पेंडिंग सर्विस जैसी व्यावहारिक चुनौतियों के कारण कई योग्य व्यवसायों के लिए मूल दिसंबर की समय सीमा से पहले अपनी देनदारियों का सही-सही पता लगाना मुश्किल हो गया था।
OTS स्कीम - 2025, जो शुरू में 1 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी, राज्य की सबसे टैक्सपेयर-फ्रेंडली पहलों में से एक बनी हुई है। इसका खास मकसद पुरानी मुकदमेबाजी को कम करना और काफी राहत देकर राज्य के लिए रेवेन्यू जुटाना है।