जम्मू, 25 नवंबर || एनआईए की एक विशेष अदालत ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के काकापोरा इलाके में एक आवासीय घर को ज़ब्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि इस परिसर का इस्तेमाल 2019 में सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले के लिए जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) आतंकी संगठन द्वारा छिपने और योजना बनाने के लिए किया गया था। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने मंगलवार को कहा, "आतंकवादी गतिविधियों पर निर्णायक प्रहार करते हुए, एनआईए अधिनियम, जम्मू के तहत नामित विशेष न्यायालय ने पुलवामा जिले के काकपोरा तहसील के हकरीपोरा में एक आवासीय भवन को जब्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि इस परिसर का इस्तेमाल जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के आतंकवादियों द्वारा छिपने और योजना बनाने के लिए किया जाता था। ये आतंकवादी 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा में हुए आईईडी हमले के पीछे थे, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे।"
"अदालत ने यूएपीए की धारा 25-26 के तहत संपत्ति को "आतंकवाद से प्राप्त आय" घोषित किया और किसी भी हस्तांतरण या तीसरे पक्ष के हित पर रोक लगा दी।"