श्रीनगर, 19 नवंबर || जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बुधवार को बताया कि उसने श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बहुचर्चित कैट रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
एक बयान में कहा गया है, "कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने श्रीनगर के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 209, 409, 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत एफआईआर संख्या 87/2022 में आरोप पत्र दाखिल किया है।"
निम्नलिखित आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है - पठान मजीद अहमद खान, पुत्र मोहम्मद दिलावर खान, निवासी तकिया खान, सोपोर; अली बाग ह्यगाम के निवासी गुलाम मोहम्मद राथर के पुत्र मुश्ताक अहमद राथर; सोपोर के तुज्जर शरीफ के निवासी मोहम्मद यूसुफ वानी के पुत्र मुदासिर यूसुफ वानी; गुलाम मोहम्मद रेशी, गुलाम अहमद रेशी के पुत्र, यंबरज़ल वानी (हरदा-शिव), सोपोर के निवासी; बशीर अहमद डार, गुलाम मोहम्मद डार के पुत्र, बोनपोरा, नौपोरा सोपोर के निवासी; और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले संतोष कुमार मिश्रा के बेटे अनूप मिश्रा हैं।