मुंबई, 6 अक्टूबर || महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की दुखद मौतों से जुड़ी ज़हरीली मिलावट का हवाला देते हुए राज्य भर में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है।
राज्य औषधि नियंत्रक डी.आर. गहाणे ने रविवार देर रात एक बयान जारी कर सभी लाइसेंसधारियों और आम जनता को सचेत किया कि वे श्रीसन फार्मा, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ सिरप (फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट सिरप), बैच संख्या SR-13 के किसी भी स्टॉक को तुरंत फ्रीज कर दें। बयान में कहा गया है कि निर्माण तिथि मई 2025 और समाप्ति तिथि अप्रैल 2027 है, और यह बैच कथित तौर पर डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) नामक एक ज़हरीले पदार्थ से दूषित है।
गहाने ने कहा, "इसके मद्देनजर, सभी लाइसेंसधारियों और आम जनता को निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी के पास कोल्ड्रिफ सिरप, बैच संख्या एसआर-13 है, तो इसकी बिक्री/वितरण/उपयोग तुरंत रोक दें और बिना किसी देरी के स्थानीय औषधि नियंत्रण प्राधिकरण को इसकी सूचना दें।"