नई दिल्ली, 25 जुलाई || सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन पर रोक लगाने के अपने आदेश को आगे बढ़ा दिया।
नवंबर 2022 में, अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली में सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने मामले में स्थगन की मांग वाला एक पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद निर्धारित सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
इस बीच, न्यायमूर्ति दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को मूल रूप से दी गई अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाने का आदेश दिया।
इसके अलावा, उसने शिकायतकर्ता, अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और राहुल गांधी को उसके बाद दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर हलफनामा, यदि कोई हो, दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की।
इससे पहले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को गैर-जिम्मेदाराना बयान देने के खिलाफ चेतावनी दी थी और विशेष रूप से उनसे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कुछ भी न बोलने को कहा था।