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मेघालय कोयला खदान त्रासदी: उच्च न्यायालय ने खदान मालिकों की गिरफ्तारी का आदेश दिया

शिलांग, 6 फरवरी || मेघालय में अवैध कोयला खदानों के निरंतर संचालन पर कड़ा रुख अपनाते हुए, उच्च न्यायालय ने पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में एक कथित अवैध खनन स्थल पर हुए घातक विस्फोट के संबंध में तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया है, जिसमें कम से कम 18 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

न्यायमूर्ति एच.एस. थांगख्यू और न्यायमूर्ति डब्ल्यू. डिएंगदोह की खंडपीठ ने थांगस्कू क्षेत्र में हुए विस्फोट से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया।

अदालत ने गंभीर चिंता व्यक्त की कि इस वर्ष 14 जनवरी को हुई एक घातक घटना के बावजूद जिले में अभी भी अवैध कोयला खनन गतिविधियां जारी हैं, जो खनन प्रतिबंधों और अदालती निर्देशों के लगातार उल्लंघन का संकेत देती हैं।

बार-बार होने वाली त्रासदियों को गंभीर प्रशासनिक चूक की ओर इशारा करते हुए, पीठ ने जिला प्रशासन और पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अदालत ने पूर्वी जयंतिया हिल्स के पुलिस उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को खदान मालिकों, संचालकों और कथित अवैध खनन कार्यों में शामिल सभी लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया।

अदालत ने अधिकारियों को खनन गतिविधि से जुड़े सभी उपकरण, दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त करने का भी निर्देश दिया।

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