नई दिल्ली, 20 सितंबर || कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है जिससे पेशेवरों के लिए नौकरी बदलते समय अपने भविष्य निधि शेष को स्थानांतरित करना आसान हो जाएगा।
केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक परिपत्र के अनुसार, सदस्य अब पीएफ ट्रांसफर के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़, अनुलग्नक K, सीधे ईपीएफओ सदस्य पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।
अब तक, कर्मचारी केवल अनुरोध करने पर ही अनुलग्नक K तक पहुँच सकते थे, और इसे केवल पीएफ कार्यालयों के बीच ही साझा किया जाता था, जिससे अक्सर देरी और असुविधा होती थी। सदस्यों को दस्तावेज़ तक तत्काल ऑनलाइन पहुँच प्रदान करके, यह सुधार सुविधा और पारदर्शिता में सुधार लाने का प्रयास करता है।
चूँकि इसमें कर्मचारी के भविष्य निधि खाते की विस्तृत जानकारी शामिल होती है, जिसमें सदस्य की जानकारी, ब्याज सहित पीएफ शेष, पूरा सेवा इतिहास, नौकरी का विवरण और ज्वाइनिंग और एग्ज़िट तिथियां शामिल हैं, इसलिए अनुलग्नक K पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।