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आयकर विभाग ने ITR-3 फॉर्म ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा शुरू की

नई दिल्ली, 30 जुलाई || आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि उसने आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म संख्या 3 (ITR-3) ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा शुरू कर दी है। जिन करदाताओं की व्यावसायिक आय, शेयर ट्रेडिंग (जैसे वायदा और विकल्प) से आय, या गैर-सूचीबद्ध शेयरों में निवेश है, वे अब ई-फाइलिंग ITR पोर्टल के माध्यम से ITR-3 दाखिल कर सकते हैं।

किसी व्यवसाय या पेशे से जुड़े व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को ITR-3 का उपयोग करना होगा। कंपनी के निदेशक, जिन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया हो, अन्य स्रोतों से आय, साझेदार आय, वेतन या पेंशन आय, और गृह संपत्ति आय के साथ, इस ITR फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।

पूंजीगत लाभ या विदेशी संपत्ति से अर्जित आय, व्यवसाय या पेशे से लाभ या प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत आय वाले करदाता और जो फॉर्म ITR-1 (सहज), ITR-2, या ITR-4 (सुगम) दाखिल करने के पात्र नहीं हैं, वे ITR-3 का उपयोग कर सकते हैं।

फॉर्म ITR-3 में अब करदाताओं को यह पुष्टि करनी होगी कि क्या फॉर्म 10-IEA, निर्धारण वर्ष 2024-25 (अर्थात, पिछले वित्तीय वर्ष) में दाखिल किया गया था, साथ ही यह भी घोषणा करनी होगी कि क्या वे वर्तमान कर निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं या उससे बाहर निकलना चाहते हैं।

पूंजीगत लाभ कर दरों में बदलाव के कारण, अनुसूची CG और अन्य संबंधित धाराओं में संशोधन किया गया है। अब, करदाताओं को 23 जुलाई, 2024 से पहले और उसके बाद किए गए पूंजीगत लाभ लेनदेन की अलग से रिपोर्ट देनी होगी।

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