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'उनमें से कोई भी मतदाता नहीं है', बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर चुनाव आयोग ने जताई आपत्ति

नई दिल्ली, 10 जुलाई || भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार को कई गैर-सरकारी संगठनों और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं पर आपत्ति जताई, जिसमें चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के उसके फैसले को चुनौती दी गई है।

चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और अन्य जनहित याचिका वादियों के सुपुर्दगी के अधिकार पर आपत्ति जताई।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष द्विवेदी ने कहा, "उनमें से कोई भी बिहार में मतदाता नहीं है! आपके (सुप्रीम कोर्ट) सामने कुछ वर्ग के लोग हैं जो लेख लिखते हैं और फिर याचिकाएँ दायर करते हैं। मुझे इस पर गंभीर आपत्ति है।"

उन्होंने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की निंदा की थी, जाहिर तौर पर 100 प्रतिशत वीवीपैट सत्यापन फैसले में इसके खिलाफ की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए।

अप्रैल 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने वोटर-वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों से डाले गए मतों का अनिवार्य क्रॉस-वेरिफिकेशन करने की मांग वाली कई याचिकाओं को खारिज करते हुए, एडीआर को पेपर बैलेट प्रणाली पर लौटने की उसकी प्रार्थना के लिए फटकार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस प्रार्थना से एडीआर की "असली मंशा" का पता चलता है, जो मतदाताओं के मन में "अनावश्यक संदेह" पैदा करके ईवीएम के माध्यम से मतदान प्रणाली को बदनाम करने और चुनावी प्रक्रिया को पटरी से उतारने की है।

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