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आसाराम 12 अगस्त तक जेल से बाहर रहेंगे: राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई

जयपुर, 8 जुलाई || गुरु पूर्णिमा से पहले एक नए घटनाक्रम में, राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्वयंभू संत आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि 12 अगस्त तक बढ़ा दी, जिससे उन्हें करीब 12 साल जेल में रहने के बाद एक और राहत मिली।

जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत माथुर की खंडपीठ ने आसाराम की मेडिकल जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई की और राहत प्रदान की।

यह राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा उन्हें 9 जुलाई तक अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ ही दिन बाद आया है, और गुजरात हाईकोर्ट ने भी 3 जुलाई को 30 दिनों की राहत प्रदान की थी।

86 वर्षीय आसाराम वर्तमान में 2013 के बलात्कार मामले में 2018 में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। वे वर्तमान में मेडिकल आधार पर जेल से बाहर हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 1 जुलाई को दी गई अंतरिम जमानत के बाद, आसाराम जोधपुर आश्रम से निकलकर 7 जुलाई को अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम पहुंचे।

सूत्रों का कहना है कि शुरू में उनके 9 जुलाई तक वहां रहने की उम्मीद थी। हालांकि, 12 अगस्त तक के नवीनतम विस्तार के साथ, अब उनके अहमदाबाद में रहने की संभावना अधिक है।

इससे पहले, गुजरात उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान, आसाराम के वकील ने तर्क दिया कि जमानत प्रक्रिया में पहले ही लगभग 10 दिन लग चुके हैं, जिससे जेल से बाहर बिताए गए उनके समय में प्रभावी रूप से कमी आई है।

वकील ने यह भी उल्लेख किया कि आसाराम की आयु और लाइलाज बीमारी की पुष्टि करने वाले राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) से प्रमाण पत्र का अभी भी इंतजार है।

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