जयपुर, 1 जुलाई || भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने मंगलवार को सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं करने का फैसला किया है।
राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया और एसआई भर्ती मामले पर अपना रुख स्पष्ट किया।
उन्होंने अदालत को बताया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) गहन जांच कर रहा है और पूरे रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई है।
उन्होंने कहा, "जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।" उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की हरकतों के आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर संदेह करना अनुचित होगा।
राज्य सरकार ने यह भी कहा कि कई चयनित उम्मीदवार पहले से ही प्रशिक्षण ले रहे हैं।
ऐसी स्थिति में पूरी परीक्षा रद्द करना जल्दबाजी में लिया गया फैसला होगा और इससे इन उम्मीदवारों के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। प्रस्तुतीकरण के बाद, अदालत ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट की प्रतियां सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जाएं। मामले में अंतिम सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित की गई है।