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2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए अदालत ने सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया

नई दिल्ली, 31 जुलाई || एक महत्वपूर्ण फैसले में, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया।

अदालत ने पर्याप्त सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), शस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत सभी आरोप हटा दिए।

यह विस्फोट 29 सितंबर, 2008 को हुआ था, जब महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में भिक्कू चौक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे बम में विस्फोट हुआ था। रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान और नवरात्रि के हिंदू त्योहार से कुछ दिन पहले हुए इस विस्फोट में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इस शहर में छह लोगों की जान चली गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए।

लगभग 17 वर्षों की कानूनी कार्यवाही के बाद, अदालत के पूर्व निर्देशानुसार, सभी अभियुक्तों की उपस्थिति में खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में फैसला सुनाया गया। अदालत ने छह मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और प्रत्येक घायल पीड़ित को 50,000 रुपये का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया।

मुकदमे की सुनवाई एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुज़री जिसमें एक लाख से भी ज़्यादा पृष्ठों की एक विशाल फ़ाइल शामिल थी।

इस साल अप्रैल में सुनवाई पूरी हुई और अदालत ने 19 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले के पैमाने और जटिलता को देखते हुए, अदालत ने अपना फैसला सुनाने से पहले सभी सामग्री की जाँच करने के लिए अतिरिक्त समय लिया।

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